छेड़खानी में तीन साल की सजा
Basti News - बस्ती में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 15 वर्षीय पीड़िता के साथ छेड़छाड़ के मामले में विजय पांडेय को तीन वर्ष कठोर कारावास और 5500 रुपये का अर्थदंड सुनाया। घटना 8 जून 2016 को हुई थी, जब आरोपी ने...

बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने 15 वर्षीय पीड़िता के साथ छेड़खानी करने के मामले में एक अरोपी को तीन वर्ष कठोर कारावास व 5500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास काटनी होगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता अरविंद पांडेय ने अदालत में घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि नगर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने थाना नगर में तहरीर देकर कहा कि उसकी बेटी आठ जून 2016 को सायं तीन बजे शौच के लिए गांव के बाहर गई थी। उसी समय थानाक्षेत्र के चैनपुरवा गांव निवासी विजय पांडेय उसकी बेटी को पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। लड़की के विरोध करने पर गाली देते हुए पीटने लगा। शोर होने पर लोगों के पहुंचने पर वह भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी विजय पांडेय को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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