बारिश में किसानों को नुकसान को लेकर कृषि विभाग अलर्ट
Basti News - महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। पूर्वी हवाओं के असर से गुरुवार को जिले में हुई
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। पूर्वी हवाओं के असर से गुरुवार को जिले में हुई हल्की बारिश से नौतनवा क्षेत्र के कई किसानों की गेहूं की फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। नुकसान को लेकर शासन के निर्देश पर कृषि महकमा अलर्ट मोड में आ गया है। जिला कृषि अधिकारी वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि हल्की बारिश के दौरान ओलावृष्टि नहीं हुई है। ऐसे में किसानों का नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद भी सभी ब्लाकों के एडीओ एजी को नुकसान का आंकलन करने का निर्देश गये हैं।
नौतनवा क्षेत्र में अचानक मौसम के करवट बदलने से यकायक आंधी तूफान से सोनौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत परसा सुमाली टोला बिश्वनाथपुर के सीवान में करीब 25 एकड गेहूं की फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। गेहूं की फसल नुकसान होने से किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। किसान सतीश कुमार सिंह, भारती, रामसजीवन, श्याममोहन, सुरेश, रामसजन, नरेश, सुबाष आदि ने बताया कि गुरूवार की रात में आई आंधी तूफान के कारण गेहूं की फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में राजस्व विभाग से आर्थिक मदद की उम्मीद है।
बीमित किसानों को कृषि विभाग के सहयोग से मुआवजा मिलने की उम्मीद
जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर बीमा कंपनी द्वारा गाइड लाइन जारी किया गया है। फसलों का नुकसान होने पर कृषि विभाग के निर्देश पर बीमा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा स्थलीय जांच की जाती है। जांच में 50 प्रतिशत तक नुकसान होने की पुष्टि होने पर तत्काल बीमित राशि का 25 प्रतिशत रकम किसानों को मिल जाती है। वहीं क्रापकटिंग के बाद 75 प्रतिशत रकम मिलती है। जिला कृषि अधिकारी वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया होगा। फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर क्षर्तिपूर्ति मिलने की उम्मीद है।
गैर बीमित किसानों को राजस्व विभाग से सहयोग मिलेगा
जिले में हुई बारिश में नुकसान को लेकर संबंधित एसडीएम ने लेखपालों से स्थलीय जांच कर नुकसान को लेकर रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत फसलों का बीमा नहीं कराने वाले किसानों को भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
नुकसान होने पर 72 घंटे में दें सूचना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम के प्रभाव के कारण होने वाली संभावित वित्तीय हानि की क्षतिपूर्ति करती है। लेकिन व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति होने पर किसानों को 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी में दावा करना पड़ता है। ऐसे में नुकसान होने पर किसान बीमा कंपनी में सूचना दे सकते हैं।
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