हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा
Basti News - बस्ती में एक तीन वर्षीय बालक नागेन्द्र प्रताप चौधरी की हत्या के मामले में आरोपी रामजनक चौधरी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए का अर्थदंड मिला है। घटना 9 फरवरी 2022 को हुई, जब बच्चा खेलते समय लापता हो...

बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम करन यादव की अदालत ने तीन वर्षीय अबोध बालक को बोरे में लपेट कर कुएं फेंक कर हत्या करने के मामले में आरोपी रामजनक चौधरी को आजीवन कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता ने अदालत में घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि कलवारी थानाक्षेत्र के विशेनपुर गांव निवासी धर्मेंद्र चौधरी ने थाना कलवारी में इस आशय तहरीर दिया कि 9 फरवरी 2022 को उसका बेटा नागेन्द्र प्रताप चौधरी खेल रहा था। जब वह वापस नहीं आया तो हम लोग ढूंढने लगे पूरे गांव में ढूंढने पर नहीं मिला। कुछ समय पश्चात पता चला कि बच्चा कुएं में गिरा है। अस्पताल लेकर गये, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
बाद में पता चला कि गांव के रामजनक चौधरी खेल रहे नागेन्द प्रताप चौधरी को बोरे से लपेटकर कुंए में फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार रामजनक चौधरी को हत्या के मामले मे दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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