अवैध हथियारों के सात कारोबारियों को चार साल कारावास
Basti News - बस्ती में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भारी मात्रा में तमंचा और कारतूस के मामले में सात आरोपियों को चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन किया था। पुलिस ने...

बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार कटियार की अदालत ने भारी मात्रा में तमंचा-कारतूस बरामद होने के मामले में सात आरोपियों को चार वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतानी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता अजय बहादुर पाल ने अदालत में घटना क्रम प्रस्तुत करते हुए कहा कि 11 फरवरी 2017 को कपिल मुनि सिंह ने थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। कहा कि वह हमराहियों साथ वांछित की तलाश में निकले थे। अपराधी बड़ेबन चौराहे पर आपस में जनपद में घटित चोरी लूट के सक्रिय अपराधियों के बारे में विचार-विमर्श कर रहे थे।
मुखबिर ने बताया कि टोल प्लाजा से आगे हाईवे किनारे मंदिर के पास कुछ लोग रुके हैं, जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी बड़े अपराध की योजना बनाई जा रही है। सूचना पर विश्वास करके वहां पहुंचे और मंदिर के सामने सभी को पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम इंद्रजीत, राधा किशन, धनजी उर्फ प्रताप सिंह, सूरज, दीपक बावरिया, धनजीत निवासी बनारसीदास थाना कोतवाली जिला औरैया, संजय कुमार निवासी रंगमहल थाना सूरतगढ़ जिला गंगानगर राजस्थान बताया। तलाशी में इन लोगों के पास से कई तमंचे व भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। दौरान विवेचना पता चला कि कप्तानगंज इलाके के किराए के मकान में यह लोग एक साथ रहते थे और एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे। पुलिस ने सभी आरोपीयों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर सभी आरोपियों को सजा सुनाई।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।