हत्या के मामले में सात को उम्रकैद, 1.14 लाख का अर्थदंड
Basti News - बस्ती की अदालत ने घर में घुसकर हत्या करने के मामले में सात लोगों को आजीवन कारावास और 1.14 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला 22 मार्च 2018 का है, जब आरोपी जमीन के विवाद को लेकर अमीनुद्दीन के...

बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित गति प्रथम प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने घर में घुसकर हत्या करने के मामले में सात लोगों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 1.14 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता जयगोविंद सिंह और कमलेश चौधरी ने अदालत में घटना का विवरण प्रस्तुत किया था। रुधौली के केशवापुर पोखरचिट्टी गांव के अमीनुद्दीन ने तहरीर में कहा था कि पिता का जमीन के विवाद मो. याकूब से चल रहा था, जो जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए आमादा थे। 22 मार्च 2018 को योजनाबद्ध तरीके से आए। लाठी, डंडा, हॉकी लेकर घर में घुस गये।
सहाबुद्दीन को मारापीटा, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, तहरीर पर केस हुआ। दौरान विवेचना मो. याकूब, राम अछैवर, मो. शमीम उर्फ सुर्तीअहवा निवासी केशवापुर पोखरभिट्टी, संतोष मद्धेशिया ग्राम बघौली खलीलाबाद, संतोष राय ग्राम कोल्हुआ लकड़ा खलीलाबाद, सूरज दूबे ग्राम पिपरा बखिरा संतकबीरनगर, गिरजाशंकर सिंह उर्फ भवानी सिंह ग्राम बांसखोर रुधौली, शमशाद ग्राम टिकुर, थाना बृजमनगंज महराजगंज का नाम प्रकाश में आया और आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने राम अछैबर को छोड़कर सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त राम अछैबर निर्णय के स्तर पर फरार हो जाने के कारण उसकी पत्रावली पृथक की गई। थानाध्यक्ष रुधौली अभियुक्त राम अछैबर की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित कराने में असमर्थ रहे। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए थानाध्यक्ष रुधौली के विरूद्ध आपराधिक प्रकीर्ण वाद संस्थित किया गया है। थानाध्यक्ष रुधौली 27 मई को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर कारण दर्शित करे। अभियुक्त राम अछैबर के विरूद्ध एनबीडब्लू व धारा 82 दंप्रसं की प्रक्रिया व उसके जमानतदारों के विरूद्ध नोटिस जारी होने का आदेश दिया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।