खराब टाइल्स देने पर ओरियन्टबैल टाइल्स पर जुर्माना
Bulandsehar News - खराब टाइल्स देने पर ओरियन्टबैल टाइल्स पर जुर्मानाखराब टाईल्स देने पर ओरियन्टबैल टाईल्स पर जुर्मानाखराब टाईल्स देने पर ओरियन्टबैल टाईल्स पर जुर्मानाखरा

उच्च गुणवत्ता की टाइल्स बताकर ओरियेन्टबैल टाइल्स के जनरल मैनेजर ने खराब टाइल्स उपभोक्ता को दे दीं। दो माह बाद ही टाइल्स में बैंड आने पर उपभोक्ता को खासी परेशानी उठानी पड़ी। मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग न्यायालय ने कंपनी पर जुर्माना लगाया है। जिला उपभोक्ता आयोग न्यायालय के जन सूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि यमुनापुरम कॉलोनी निवासी लक्ष्मी गुप्ता ने अपने आवास में 2000 वर्ग फुट टाइल्स लगाने के लिए ओरियेन्टलबैल टाइल्स इइन्डस्ट्रीयल ऐरिया सिकन्द्राबाद के जनरल मैनेजर से 7 जून 2018 को 71,588 रुपये अदा टाइल्स खरीदी थीं। ओरियेन्टलबैल टाइल्स के जनरल मैनेजर ने अपनी टाइल्स को विश्वस्तीय टाइल्स बताते हुए टाइल्स की गुणवत्ता की गारंटी दी थी और यह कहा था कि उनकी टाइल्स प्रीमियम टाइल्स है जिसमें भविष्य में न तो कोई डिफेक्ट आयेगा और न ही कोई बैंड आयेगा और उसकी चमक भी नहीं जायेगी। लक्ष्मी गुप्ता ने टाइल्स को अपने घर में लगवाया, लेकिन टाइल्स को लगाने के दो माह बाद ही उनमें कई जगह बैंड आदि की समस्या उत्पन्न हो गयी, जिससे लक्ष्मी गुप्ता के परिवार व उसके यहां पर आने जाने वाले लोगों को गिरने और चोट लगने व दुर्घटना होने की सम्भावना उत्पन्न हो गई। टाइल्स के लगवाने में लक्ष्मी गुप्ता द्वारा कुशल मिस्त्री की मजदूरी, मेटेरियल आदि में कुल 1,92,000 रुपये व्यय हुए। जिला उपभोक्ता आयोग न्यायालय के अध्यक्ष एवं न्यायाधीश हसनैन कुरैशी, सामान्य सदस्य मोहित कुमार त्यागी एवं महिला सदस्य नीलम कुमारी ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सबूत साक्ष्य एवं टैक्नीकल एक्सपर्ट रिपोर्ट के आधार पर लक्ष्मी गुप्ता के पक्ष को सही पाते हुए यह माना कि ओरियेन्टलबैल टाइल्स सिकंदराबाद के जनरल मैनेजर ने लक्ष्मी गुप्ता को निम्न गुणवत्ता एवं निर्माण दोषयुक्त टाइल्स विक्रय करके सेवा में कमी के साथ-साथ अनुचित व्यापार पद्धति अपनाई है, जिसके कारण लक्ष्मी गुप्ता को आर्थिक एवं मानसिक कष्ट हुआ है। आयोग ने ओरियेन्टबैल टाइल्स इन्डस्ट्रीयल ऐरिया सिकंदराबाद के जनरल मैनेजर को आदेश दिया है कि वह 30 दिन के अन्दर लक्ष्मी गुप्ता को कुल 1,92,000 रुपये परिवाद दायर करने की दिनांक 21 सितंबर 2019 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करे। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु 50,000 एवं वाद व्यय हेतु 5,000 रुपये भी अदा करे। अन्यथा 30 दिन के बाद से तारीख भुगतान तक उपरोक्त समस्त धनराशि पर ओरियेन्टलबैल टाइल्स सिकंदराबाद के जनरल मैनेजर द्वारा लक्ष्मी गुप्ता को 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।
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