छेड़छाड़ से तंग युवती के आत्महत्या मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा
Bulandsehar News - अनूपशहर, संवाददाता। छेड़छाड़ से परेशान होकर युवती द्वारा आत्महत्या कर लेने के मामले में अदालत ने दोषी युवक को 3 वर्ष का कारावास की सजा सुनाकर जेल भेजा है।

अनूपशहर। छेड़छाड़ से परेशान होकर युवती द्वारा आत्महत्या कर लेने के मामले में अदालत ने दोषी युवक को 3 वर्ष का कारावास की सजा सुनाकर जेल भेजा है। जिला सहायक अभियोजक नितिन कुमार त्यागी ने बताया कि नरोरा थाना क्षेत्र के गांव निवाड़ी बांगर निवासी ने 26 मार्च 2019 को थाना नरोरा में मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें अवगत कराया कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री ने घर के बाथरूम में दुपट्टा बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आरोप लगाया था कि उसके पड़ोस में रहने वाला पवन पुत्र वीरेंद्र लगातार उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। 20 मार्च को उनके घर की छत पर आकर उनकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। जिसकी शिकायत पवन के बाबा रामचरन से की गई थी। उन्होंने माफी मांग कर भविष्य में पुनरावृति न होने का आश्वासन देकर मामले को रफा दफा करने का अनुरोध किया था। किंतु 25 मार्च 2019 को पवन ने सामान लेने गई उनकी पुत्री को सुरेंद्र की दुकान पर दोबारा छेड़ दिया। इस प्रकार की छेड़छाड़ के कारण मानसिक रूप से त्रस्त हो गई, और 26 मार्च को अपने घर के बाथरूम में दुपट्टा बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर धारा 306 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी पवन को जेल भेज दिया। मामला अनूपशहर स्थित एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजे विनीत चौधरी ने जमानत पर जेल से बाहर आए पवन को पुलिस कस्टडी में लेकर साक्ष्य के आधार पर 3 वर्ष का कारावास तथा 5000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुना कर जेल भेज दिया।
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