Man Sentenced to 7 Years for Wife s Dowry Murder in Bulandshahr दहेज हत्या के मामले में पति को सात साल की कैद, Bulandsehar Hindi News - Hindustan
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दहेज हत्या के मामले में पति को सात साल की कैद

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Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरThu, 17 April 2025 02:15 AM
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दहेज हत्या के मामले में पति को सात साल की कैद

बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-12 के न्यायाधीश गोपाल जी ने सिकंदराबाद क्षेत्र में वर्ष 2020 में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या में अभियुक्त पति को सात साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बुधवार को एडीजीसी प्रवीन कुमार ने बताया कि अगस्त 2020 को कोतवाली सिकंदराबाद में वादी मुकदमा लाल सिंह निवासी अलीगढ़ ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि करीब चार साल पहले उनकी भतीजी आरती की शादी पंकज पुत्र जयप्रकाश निवासी ज्ञानलोक कालोनी(सिकंदराबाद) के साथ हुई थी। शादी में करीब दस लाख रुपये दान-दहेज दिया गया था। आरोप है कि शादी में दिए गए दान-दहेज से पति पंकज उर्फ छोटू, ससुर जयप्रकाश, सास बेबी, जेठ राहुल, देवर गगन, जेठानी प्रियंका, देवरानी रूबी आदि खुश नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में कार की मांग करते हुए आरती को प्रताड़ित करने लगे। कई बार ससुराल पक्ष को समझाया गया, किंतु विवाहिता आरती का उत्पीड़न जारी रहा। 8 अगस्त 2020 की रात को आरती की गले में फांसी का फंदा लगाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-12 के न्यायाधीश गोपाल जी ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी पति पंकज उर्फ छोटू को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त पंकज उर्फ छोटू को सात साल की कैद और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

---कपिल गौड़

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