VDA Seals Eight Unauthorized Multi-Story Buildings in Varanasi Region निर्माणाधीन होटल सहित आठ बहुमंजिले भवनों को वीडीए ने किया सील, Chandauli Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsChandauli NewsVDA Seals Eight Unauthorized Multi-Story Buildings in Varanasi Region

निर्माणाधीन होटल सहित आठ बहुमंजिले भवनों को वीडीए ने किया सील

Chandauli News - पीडीडीयू नगर में एक होटल सहित विभिन्न क्षेत्रों में की गई कार्रवाईनिर्माणाधीन होटल सहित आठ बहुमंजिले को वीडीए ने कियानिर्माणाधीन होटल सहित आठ बहुमंजिल

Newswrap हिन्दुस्तान, चंदौलीSat, 24 May 2025 03:05 AM
share Share
Follow Us on
निर्माणाधीन होटल सहित आठ बहुमंजिले भवनों को वीडीए ने किया सील

पीडीडीयू नगर, संवाददाता। बहुमंजिला इमारतों और बिना नक्शा पास कराए हो रहे निर्माण के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत वीडीए टीम ने शुक्रवार को मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के पीडीडीयू नगर सहित मढ़िया, गिधौली, चंधासी, सतपोखरी, बेचूपुर और टेंगरा मोड़ में कार्रवाई की। इसमें कुल आठ बहुमंजिला इमारतों को सील कर दिया गया। इससे क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। वीडीए के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश और अवर अभियंता अशोक यादव विभागीय टीम के साथ शुक्रवार को मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के मढ़िया पहुंचे। जहां उन्होंने बगैर नक्शा पास कराए रतनदीप सिंह और नरेश यादव के बन रहे होटल और मकान को सील कर दिया।

वही गिधौली में संतोष गुप्ता के निर्माणाधीन मकान को सील किया गया। ततपश्चात टीम चंधासी पहुंची। जहां अनिल अग्रवाल के बहुमंजिला मकान को सील किया गया। जबकि सतपोखरी के महेंद्र शर्मा का मकान भी सील हुआ। वही बेचूपुर मौजा में बन रहे सुरेंद्र कौर के दो बहुमंजिला भवन को भी सील किया गया। इसके बाद टीम टेंगरा मोड़ पहुंची जहां रामाश्रय सिंह के बहु मंजिला मकान को सील किया गया। वीडीए की इस कार्रवाई से अवैध रूप से निर्माण कराने वाले लोगों में हड़कंप मचा रहा। इस बाबत जोनल अधिकारी ने बताया कि कुल आठ बहुमंजिली निर्माणाधीन इमारतों को सील किया गया है। सभी निर्माणाधीन मकान बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे हैं। जो पूरी तरह से अनाधिकृत है। विकास प्राधिकरण से उनके लिए कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। बताया कि उक्त निर्माण के बाबत उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत पूर्व में नोटिस जारी की गई थी। जिस पर कोई भी जवाब नर्मिाणकर्ता की ओर से नहीं दिया गया था। तत्पश्चात उक्त नर्मिाणों को सील किया गया है। बताया कि कोई भी निर्माण करने से पूर्व उसका नक्शा वाराणसी विकास प्राधिकरण से पास करना अनिवार्य है। बिना नक्सा पास निर्माण पाया गया तो सील करने की कार्रवाई होगी।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।