फर्जी जमीन हड़पने के आरोप में छह के खिलाफ केस
Deoria News - महराजगंज में रामवृक्ष की याचिका पर न्यायालय ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रामवृक्ष ने आरोप लगाया कि उसके पट्टीदार ने उसकी जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा कर लिया। पुलिस ने...

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। परसामलिक क्षेत्र के ग्राम बैकुंठपुर निवासी रामवृक्ष की याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पीड़ित की जमीन साजिश के तहत हड़प लेने के मामले में आधा दर्जन लोगों पर कार्रवाई के निर्देश नौतनवा पुलिस को दिए थे। मामले में पुलिस ने कूटरचित एवं जालसाजी के गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच कार्रवाई शुरू कर दी है।
पीड़ित रामवृक्ष ने न्यायालय से गुहार लगाई थी की 55 वर्ष पूर्व 1970 में उसके ही पट्टीदार द्वारा आराजी संख्या 562अ, 757 अ, 262, 757 ब, 819 में फर्जी तरीके से 1/3 का हिस्सा दर्ज कर लिया गया था। मामले की जानकारी जब पीड़ित के पिता राम लखन को हुई तो उन्होंने तहसीलदार न्यायालय में वाद दाखिल किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उक्त आदेश को निरस्त कर दिया था। इस दौरान उसके पिता राम लखन की मृत्यु हो गई। आरोप है कि 2 अप्रैल 2011 को विपक्षी ने तहसीलदार न्यायालय में कायमी दाखिल कर आदेश को निरस्त करा दिया था। जिस पर प्रार्थी ने उप जिलाधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। पारित आदेश के क्रम में तहसीलदार न्यायालय ने 23 नवम्बर 2023 को अंतरिम आदेश पारित कर रामटहल का नाम निरस्त कर दिया था। पीड़ित का आरोप है कि आदेश की जानकारी होने के बावजूद रामटहल ने उक्त ताराजी नंबर को अपना बता कर जालसाजी से बीते 28 जनवरी 2025 को गांव के ही प्रमिला, राजमती व तारा के पक्ष में अलग-अलग हिब्बानामा कर दिया। इसमें गांव के ही रविंद्र पासवान एवं कमलेश चौधरी साजिश में गवाह के रूप में शामिल हो गए। मामले की जानकारी होने पर वह नौतनवा थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक तक न्याय की गुहार लगाया लेकिन कहीं से उसे न्याय नहीं मिल सका।
प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उक्त सभी छह आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
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