Uttar Pradesh Labor Commissioner Urges Workers to Renew Registration for Welfare Schemes श्रमिक कार्ड का समय से नवीनीकरण कराना अनिवार्य, Deoria Hindi News - Hindustan
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श्रमिक कार्ड का समय से नवीनीकरण कराना अनिवार्य

Deoria News - देवरिया, निज संवाददाता। सहायक श्रम आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) स्कन्द कुमार ने बताया है कि

Newswrap हिन्दुस्तान, देवरियाWed, 14 May 2025 10:28 AM
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श्रमिक कार्ड का समय से नवीनीकरण कराना अनिवार्य

देवरिया, निज संवाददाता। सहायक श्रम आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) स्कन्द कुमार ने बताया है कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिक एवं मनरेगा श्रमिक, श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण निर्धारित समय के भीतर सहज जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करा लें। निर्धारित समय पर नवीनीकरण नहीं कराया गया तो श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित अटल आवासीय विद्यालय सहायता योजना, निर्माण कामगार मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।

उन्होंने बताया कि जो श्रमिक अभी तक बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं, वे भी अपना पंजीकरण आवश्यक अभिलेखों के साथ सहज जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। इसके लिए पासपोर्ट साइज फोटो, विगत एक वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करने का प्रमाण-पत्र या स्वघोषणा पत्र, स्वप्रमाणित आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा निर्धारित शुल्क एक वर्ष के लिए 40 रुपया, दो वर्ष के लिए 60 रुपया व तीन वर्ष के लिए 80 रुपया जमा करना होगा। मोबाइल नंबर पर ओटीपी सत्यापन के लिए मोबाइल साथ लाना अनिवार्य है। उन्होंने सभी निर्माण श्रमिकों को कहा है कि वे समय से अपना श्रमिक कार्ड नवीनीकरण एवं पंजीकरण कराकर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें। किसी भी जानकारी के लिए श्रमिक विकास भवन परिसर स्थित सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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