कातिलाना हमले के दोषी को पांच वर्ष का कारावास
Firozabad News - न्यायालय ने पुलिस पर कातिलाना हमले के दोषी विकास को पांच वर्ष की सजा सुनाई। घटना 10 अप्रैल 2017 को सिरसागंज में हुई थी, जब पुलिस आरोपियों को पकड़ने गई थी। विकास ने अपने भागे हुए साथियों के नाम बताए।...

न्यायालय ने पुलिस पर कातिलाना हमले के दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड भी लगाया। थाना सिरसागंज पुलिस पर बदमाशों ने सोथरा चौराहा पर 10 अप्रैल 2017 को कातिलाना हमला किया था। पुलिस उनको पकड़ने गई थी। बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया था। पुलिस ने एक अभियुक्त विकास पुत्र अजीत निवासी शाहजहांपुर जसवंत नगर को गिरफ्तार किया। चार लोग भाग गए थे। विकास ने भागे साथियों के नाम सुनील पुत्र अजयपाल निवासी महबूबपुर,विपिन पुत्र मुनीश घनश्यामपुरा जसवंत नगर, विजेंद्र नवलपुर सहपई इटावा तथा मोनू पंडित बताया था। विवेचना के बाद मोनू को छोड़ अन्य के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या 2 विमल वर्मा की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अजय यादव ने की। सुनील ने अपना जुर्म का इकबाल कर लिया। न्यायालय ने उसे दोषी माना। उसे कातिलाना हमले में पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर एक हजार रुपया अर्थ दंड लगाया।
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