मुख्तार की संपत्ति कुर्की के आदेश को ठहराया सही
Ghazipur News - गाजीपुर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने ¦गुरुवार को

गाजीपुर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने ¦गुरुवार को सुनवाई के दौरान सितंबर 2023 में जिलाधिकारी की ओर से गैंगस्टर एक्ट में की गई मुख्तार अंसारी की संपत्ति कुर्की के रिपोर्ट को सही ठहराया है।
बता दें कि मुहम्मदाबाद थानाध्यक्ष की ओर से 30 जुलाई 2022 को मुख्तार अंसारी की ओर से अपराधिक गतिविधियों से अपनी पत्नी आफ्शां अंसारी के नाम से 16 फरवरी 2009 को मुजफ्फरपुर मुहम्मदाबाद में 87.79 वर्ग मीटर जमीन जो 746215 रुपए की अर्जित किया। थानाध्यक्ष की रिपोर्ट को एसपी ने जिलाधिकारी के पास भेजा और गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति कुर्क करने की अनुमति मांगी। जिलाधिकारी ने 2 अगस्त 2022 को अनुमति प्रदान की। जिसके बाद 21 सितंबर 2023 को गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति को कुर्क कर लिया गयआ। कार्रवाई की स्तुति के लिए मामला जनपद न्यायाधीश की अदालत में आख्या सहित भेजा गया। न्यायालय ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी को नोटिस प्रेषित की लेकिन वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत में जिलाधिकारी की आख्या और कार्रवाई को उचित ठहराते हुए आदेश को पुष्ट कर दिया।
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