उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराये जाने का निर्देश
Gonda News - गोंडा में शहीदे आजम भगत सिंह इंटर कालेज में चल रही प्रदर्शनी को उच्च न्यायालय ने रोक दिया है। आदेश का पालन न होने पर सीआरओ ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिया है। अधिवक्ता देबी बख्श मिश्रा द्वारा...

गोंडा, विधि संवाददाता। शहीदे आजम भगत सिंह इंटर कालेज में संचालित प्रदर्शनी पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। आदेश का अनुपालन कराये जाने के लिए सीआरओ ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेशित किया है। सिविल कोर्ट गोंडा के अधिवक्ता देबी बख्श मिश्रा के अनुसार उनके द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में एक जनहित याचिका योजित की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि किसी भी शासकीय व सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में शिक्षण व खेलकूद की गतिविधियों के अलावा अन्य किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जिसके तत्क्रम में शहीदे आजम भगत सिंह इंटर कालेज में चल रही प्रदर्शनी को बंद करने का आदेश पारित किया गया था। जिसके आदेश की प्रति मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा, आयु्क्त देवी पाटन मंडल, डीएम, डीआईओएस, प्रधानाचार्य सहित नौ लोगों को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया था। लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। जिसके विरूद्ध उन्होंने ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराये जाने की मांग की। जिसके परिप्रेक्ष्य में सीआरओ महेश प्रकाश ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश का अनुपालन कराये जाने का आदेश दिया है।
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