Gorakhpur Traders Challenge Rent Hike in High Court निगम के किराएदार दुकानदारों ने हाईकोर्ट में दाखिल की कैविएट, Gorakhpur Hindi News - Hindustan
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निगम के किराएदार दुकानदारों ने हाईकोर्ट में दाखिल की कैविएट

Gorakhpur News - गोरखपुर नगर निगम द्वारा दुकानों के किराए में की गई अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ व्यापारियों ने हाईकोर्ट प्रयागराज में कैविएट दाखिल किया है। इससे पहले, 41 व्यापारियों ने नगर निगम को आपत्तियां सौंपी थीं।...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुरThu, 10 April 2025 09:54 AM
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निगम के किराएदार दुकानदारों ने हाईकोर्ट में दाखिल की कैविएट

गोरखपुर। मुख्य संवाददाता गोरखपुर नगर निगम द्वारा दुकानों के किराए में की गई अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ व्यापारियों की न्यायिक लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। उच्च न्यायालय प्रयागराज से जारी स्थगनादेश के बीच अब व्यापारियों ने एहतियातन हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है, जिससे नगर निगम को किसी भी रिलीफ से पहले व्यापारियों का पक्ष सुना जाना अनिवार्य हो गया है।

दुकानदारों के किराये में की गई तीव्र वृद्धि के खिलाफ शुरू हुई कानूनी लड़ाई में अब व्यापारियों ने हाईकोर्ट प्रयागराज में कैविएट दाखिल करते हुए नगर निगम को खुली चुनौती दे दी है। इससे पूर्व उच्च न्यायालय के निर्देश पर 41 व्यापारियों ने शुक्रवार को नगर निगम से मांगी गई आपत्तियां लिखित रूप में सौंपी थीं। इसी प्रक्रिया में व्यापारियों ने नगर निगम अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। चेताया था कि न्याय न मिलने की स्थिति में पुनः अदालत की शरण में जाएंगे। इस पूरे प्रकरण पर पूर्वी उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश नारायण पांडेय ने कैविएट दाखिल किए जाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि बुधवार को ही प्रयागराज हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि किराया बढ़ाने से पूर्व उस भूमि की कानूनी स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है, जिस पर दुकानें निर्मित हैं।

नजूल की भूमि पर निगम ने बनाई हैं दुकानें

प्रकाश नारायण पाण्डेय ने कहा कि धर्मशाला क्षेत्र व आसपास की अधिकतर दुकानें नजूल भूमि पर स्थित हैं, जिसका मालिकाना हक जिला अधिकारी गोरखपुर के पास है। इस मुद्दे पर पहले से ही एक मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। पांडेय ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिना भूमि स्वामित्व की स्पष्टता के नगर निगम किराया वृद्धि का दोबारा प्रयास करता है, तो यह सीधे उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा।

- गोरखपुर नगर निगम की दुकानों का किराया बढ़ोतरी का मामला

- बुधवार को दाखिल कैविएट में व्यापारियों का पक्ष सुनने की मांग की

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