High Security Court Appearance for BSP Leader Pintu Sengar Murder Case Lawyer Dheeraj Upadhyay दीनू पर चलेगा धोखाधड़ी से एग्रीमेंट कराने और रंगदारी का मामला, Kanpur Hindi News - Hindustan
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दीनू पर चलेगा धोखाधड़ी से एग्रीमेंट कराने और रंगदारी का मामला

Kanpur News - -कड़े सुरक्षा घेरे में जेल से लाया गया, नवाबगंज थाने के मुकदमे में नाम जोड़ा

Newswrap हिन्दुस्तान, कानपुरFri, 23 May 2025 04:52 PM
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दीनू पर चलेगा धोखाधड़ी से एग्रीमेंट कराने और रंगदारी का मामला

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। बसपा नेता पिंटू सेंगर हत्याकांड में जेल में बंद अधिवक्ता धीरज उपाध्याय (दीनू) को कड़ी सुरक्षा में गुरुवार को जेल से कोर्ट लाया गया। नवाबगंज थाने में दर्ज धोखाधड़ी कर जमीन का अनुबंध कराने और रंगदारी मांगने की धारा लगाकर दीनू समेत 10 का नाम बढ़ाया गया है। इसमें न्यायिक रिमांड के लिए पुलिस उन्हें कोर्ट लेकर आई थी। इस दौरान कोर्ट छावनी बनी रही। कोर्ट परिसर से लेकर सड़क तक करीब सौ पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। बार एसोसिएशन और लायर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ करीब सवा सौ अधिवक्ता मौजूद रहे, लेकिन कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ।

न्यायिक मजिस्ट्रेट तीन की कोर्ट ने अधिवक्ता की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर कर ली। थाना नवाबगंज में नरेंद्र देव ने परमियापुरवा निवासी राम खिलावन, उसकी समधिन विमला देवी और दामाद के भाई शुभम कुमार के खिलाफ 17 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी 40 बीघा जमीन रामखिलावन ने अपने समधिन और दामाद के भाई से फर्जी विक्रय पत्र बनवाकर अन्य लोगों के नाम करा दी। पुलिस ने अब विवेचना में दीनू समेत 10 का नाम बढ़ाया है। इस मामले में पुलिस को दीनू का न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड लेना था। शाम 4:30 बजे से कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। खुफिया विभाग के साथ कुछ पुलिसकर्मी सादी वर्दी में तैनात थे। पुलिस अफसर हर स्थिति पर नजर रखे थे। मामला गंभीर, गिरफ्तारी का पर्याप्त आधार ठीक 4:47 बजे दीनू को पुलिस की पांच गाड़ियों के साथ एक गाड़ी में बैठाकर लाया गया। फिर कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन की तरफ से अभियोजन अधिकारी अजय श्रीवास्तव और जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप अवस्थी कोर्ट पहुंचे। दीनू के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कोर्ट में कहा कि दीनू इस मामले में नामजद नहीं है। गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। पुलिस ने विवेचना में उनका नाम बढ़ाया है। इसलिए न्यायिक अभिरक्षा रिमांड अस्वीकृत की जाए। अभियोजन ने विरोध करते हुए कहा कि विवेचना में दीनू का नाम प्रकाश में आने पर बढ़ाया है। मामला गंभीर है। गिरफ्तारी का पर्याप्त आधार है। इसलिए न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड मंजूर किया जाए। अदालत ने पांच जून तक दीनू की न्यायिक अभिरक्षा मंजूर कर दी। बार एसोसिएसन महामंत्री अमित सिंह, लायर्स एसोसिएशन महामंत्री अभिषेक तिवारी समेत काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। भाई से मिलकर रोए दीनू को कोर्ट लाए जाने पर उनके भाई अधिवक्ता संजय उपाध्याय कोर्ट परिसर में पहुंचे। वह भाई के गले मिलकर रोने लगे तो उन्हें शांत करते हुए दीनू भी रोने लगे। दीनू ने साथी अधिवक्ताओं से कहा कि उन्होंने कोई जमीन नहीं कब्जाई है।

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