हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
Kausambi News - एडीजे-तृतीय ने कौशाम्बी में गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी दीपक पांडेय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला 31 दिसंबर 2015 का है, जब...

एडीजे-तृतीय ने गोली मारकर हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कौशाम्बी थाना क्षेत्र के हिसामबाद गांव निवासी प्रभाशंकर पांडेय की 31 दिसंबर वर्ष 2015 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में प्रभाशंकर के बेटे निलेश पांडेय उर्फ लाला ने गांव के ही दीपक पांडेय पुत्र बद्दा पांडेय के खिलाफ केस दर्ज कराया। प्रकरण में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। शुक्रवार को एडीजे-तृतीय ने इस मामले में फैसला सुनाया। इसके पहले उभयपक्षों को सुना गया। सरकारी वकील ने गवाहों को परीक्षित कराया।
कोर्ट ने दोषी दीपक पांडेय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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