20-Year Prison Sentence for Man Convicted of Child Sexual Assault in Kushinagar पांच साल के बच्चे कुकर्म के दोषी को बीस साल की कैद , Kushinagar Hindi News - Hindustan
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पांच साल के बच्चे कुकर्म के दोषी को बीस साल की कैद

Kushinagar News - कुशीनगर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने पांच साल के बच्चे से कुकर्म करने के दोषी श्रवण गोंड को बीस साल की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला जुलाई 2018 का है, जब...

Newswrap हिन्दुस्तान, कुशीनगरThu, 29 May 2025 09:32 AM
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पांच साल के बच्चे कुकर्म के दोषी को बीस साल की कैद

कुशीनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार द्वितीय की अदालत ने पांच साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी मनबढ़ को बीस साल के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन व अजय गुप्ता ने बताया कि नेबुआ नौरंगिया थाने में जुलाई 2018 में एक व्यक्ति ने इस मामले की तहरीर दी थी। बताया था कि रामपुर खुर्द निवासी 19 साल क मनबढ़ श्रवण गोंड उर्फ मुस पुत्र बासदेव ने पांच साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया है।

इससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा था। घटना 16 जुलाई 2018 की बतायी गयी थी। पुलिस ने मामले में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में विवेचक ने साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान आदि दर्ज करने के साथ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। अदालत में मुकदमा ट्रायल पर आने के बाद सुनवायी शुरु हुई। मामले में कुल सात गवाह परीक्षित हुए। विद्वान न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन व दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त श्रवण गोंड उर्फ मुस को दोषी करार दिया। इसके बाद उसे बीस साल के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंडित करने का फैसला सुनाया। अभियुक्त जेल से पेशी पर लाया गया था। उसे सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया।

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