अंतर्जनपदीय पारस्परिक तबादले का शासनादेश जारी, स्थानांतरण में न्यूनतम सेवा अवधि खत्म
Lucknow News - लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। अंतर्जनपदीय पारस्परिक तबादले का शासनादेश सोमवार को जारी कर दिया गया। इससे

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के अंतर्जनपदीय पारस्परिक तबादले का शासनादेश सोमवार को जारी कर दिया गया। इससे प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के 4.30 लाख से अधिक शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है। शासनादेश के अनुसार जिले के बाहर पारस्परिक स्थानांतरण में न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है।
जिले स्तर पर बनाई जाएगी समिति
अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और समय सीमा के भीतर संपन्न कराने के लिए जिले स्तर पर समिति बनाई जाएगी, जिसमे जिले के सीडीओ अध्यक्ष होंगे जबकि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य तथा वित्त एवं लेखा अधिकारी (बेसिक शिक्षा) के साथ-साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे।
सिर्फ आनलाइन आवेदन ही होंगे स्वीकार
पिछले वर्ष जून में हुए अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण में यह बाध्यता थी कि पुरुषों को पांच वर्ष की सेवा और महिला शिक्षकों को दो वर्ष की सेवा पूरी होना अनिवार्य था। पिछली बार की तरह इस बार भी ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में ही अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण किए जाएंगे। अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण की सभी प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। ऑफलाइन आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा।
आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे शिक्षक
अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण स्कूल से स्कूल में किए जाएंगे। स्थानान्तरित शिक्षक-शिक्षिका को ग्रीष्मकालीन अवकाश में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। एक बार स्थानांतरण हो जाने के बाद किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए प्राइमरी, अपर प्राइमरी तथा संविलित विद्यालयों में एक़ समान श्रेणी में ही तबादले अनुमन्य होंगे, मसलन, सहायक अध्यापक प्राइमरी स्कूल का सहायक अध्यापक प्राइमरी स्कूल, प्रधानाध्यापक प्राइमरी स्कूल से प्रधानाध्यापक प्राइमरी स्कूल, सहायक अध्यापक अपर प्राइमरी से सहायक अध्यापक अपर प्राइमरी में विषय समान होने की स्थिति में और प्रधानाध्यापक प्राइमरी स्कूल का सहायक अध्यापक अपर प्राइमरी स्कूल से तथा सहायक अध्यापक अपर प्राइमरी का प्रधानाध्यापक प्राइमरी स्कूल से विषय समान होने की स्थिति में स्थानांतरित हो सकेंगे।
वहीं प्रधानाध्यापक अपर प्राइमरी का प्रधानाध्यपक अपर प्राइमरी विद्यालय में तबादला किया जा सकेगा। अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति को आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समय सारणी के अनुसार जमा करना होगा। वहीं वेबसाइट पर वांछित अभिलेख अपलोड किए जाने का दायित्व स्वयं शिक्षक या शिक्षिका का होगा। इसमें किसी भी लापरवाही या त्रुटि होने पर उनकी ओर से प्रस्तुत किसी भी प्रत्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
आवेदन में कोई संशोधन मंजूर नहीं होगा
अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए तय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद ही पूर्ण माना जाएगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे शिक्षक अथवा शिक्षिका जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान होगी, उन्हें अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात परस्पर कार्यमुक्त किया जाएगा। जिन शिक्षकों अथवा शिक्षिकाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी या गलत पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियमानुलसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।
शिक्षक अथवा शिक्षिका जो स्वेच्छा से अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप जिले के उसी विद्यालय में जहां से पारस्परिक सहमति जोड़ा बना हो, के लिए ही अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा जो शिक्षक या शिक्षिका पदोन्नति के पद पर जिस जिले के अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस जिले में उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि तक पदोन्नति होने की दशा में अर्ह होंगे। अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर सात दिनों के अन्दर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण अपडेट कर दिए जाएंगे। चूंकि शिक्षक जिले कैडर के हैं, इसलिए स्थानांतरित शिक्षकों को उस जिले की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा जहां वे कार्यभार ग्रहण करेंगे।
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