हाउस टैक्स 30 अप्रैल तक जमा करने पर 10% की मिलेगी छूट
Lucknow News - -नगर आयुक्त ने शहर के सात लाख भवन स्वामियों को दिया मौका -टैक्स जमा कराने

ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने पर नगर निगम भवन स्वामियों को 30 अप्रैल तक 10% की छूट देगा। पहले यह छूट आठ अप्रैल तक थी। शहर के सात लाख से अधिक भवन स्वामियों को हाउस टैक्स जमा जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ही छूट देने की समयावधि बढ़ाई गई है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार की सुबह लखनऊ नगर निगम के समस्त अपर नगर आयुक्तों, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, समस्त जोनल अधिकारियों, टैक्स विभाग के सुप्रिटेंडेंट्स और इंस्पेक्टरों के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग की। इस दौरान टैक्स वसूली की प्रगति की समीक्षा की गई। नगर आयुक्त ने पिछले वित्तीय वर्ष में टैक्स वसूली में नागरिकों के सक्रिय सहयोग को देखते हुए ऑन लाइन टैक्स जमा करने वालों के लिए 10% की विशेष छूट को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने भवन स्वामियों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और घर बैठे ही ऑनलाइन टैक्स का भुगतान करें। इससे समय की बचत होगी और भीड़भाड़ से भी बचा जा सकेगा।
कैश भुगतान पर आठ फीसदी की छूट
नगर आयुक्त ने कहा कि जो नागरिक ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकते, उनके लिए भी नगर निगम ने व्यवस्था की है। सभी जोनल कार्यालयों में काउंटर पर कैश टैक्स भुगतान करने पर 8 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इससे तकनीक से दूर रहने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी।
सभी जोन में टैक्स काउंटर पर मिलेगी ये सुविधा
बैठक में नगर आयुक्त ने जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया कि टैक्स जमा करने के लिए जोनल कार्यालयों में आने वाले नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। सभी कैश काउंटरों पर स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था की जाए और गर्मी से राहत के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएं। सभी टैक्स इंस्पेक्टरों को निर्देशित किया कि टैक्स वसूली अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए फील्ड विज़िट किए जाएं और नागरिकों को योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जाए।
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