वाहन 4.0 पोर्टल पर कर संशोधन तक टैक्स जमा पर रोक
Mau News - मऊ में सहायक संभागीय अधिकारी सोहेल अहमद ने बताया कि चारपहिया गैर परिवहन वाहन (मोटर कार) की दर में 1% वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। नई कर दर की अधिसूचना 21 अप्रैल को जारी होने की संभावना है। इस...

मऊ। सहायक संभागीय अधिकारी सोहेल अहमद ने बताया चारपहिया गैर परिवहन वाहन (मोटर कार) की दर में एक प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके संबंध में अधिसूचना जारी होने और नए कर की दर प्रभावी होनी है। जिससे वाहन 4.0 पोर्टल पर संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने तक फीस या टैक्स राशि जमा करने पर स्थाई रोक लगाई गई है। एआरटीओ सुहैल अहमद ने बताया कि परिवहन आयुक्त ने पत्र द्वारा अवगत कराया है कि मंत्री परिषद ने चार पहिया गैर परिवहन वाहन (मोटर कार) की दर में एक प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके संबंध में अधिसूचना जारी होने और नए कर की दर प्रभावी होने की तिथि 21 अप्रैल को संभावित है। एनआईसी द्वारा चार पहिया गैर परिवहन वाहन की कर की दर में एक प्रतिशत वृद्धि को वाहन 4.0 पोर्टल पर संशोधन की प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने की तिथि के बाद की जायेगी। नए कर की दर की अधिसूचना जारी होने की तिथि 21 अप्रैल से प्रभावी होना संभव है तथा पोर्टल पर कर की दर में संशोधन होने में लगभग दो दिन का समय लगेगा। इन दो दिनों में डीलरों द्वारा पुराने कर की दर से फीस/टैक्स पोर्टल के माध्यम से जमा किया जाएगा। नए कर की दर प्रभावी होने की तिथि से पोर्टल पर कर की दर में संशोधन होने के बीच की अवधि में पुराने कर की दर से टैक्स जमा होना विभाग के लिए भविष्य में ऑडिट आपत्ति का कारण बनेगा। उक्त के दृष्टिगत अधिसूचना जारी होने की संभावित तिथि 21 अप्रैल की रात्रि से कर की दर में संशोधन होने तक की अवधि में अपने जनपद के डीलरों की आईडी अंतिम रूप से ब्लाक करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इसलिए सभी डीलरों को निर्देशित किया है कि 20 अप्रैल को सायं पांच बजे तक वाहन के पंजीयन से संबंधित लंबित आवेदनों को निस्तारित करना सुनिश्चित करें। 20 अप्रैल पांच बजे से एनआईसी द्वारा चार पहिया गैर परिवहन वाहन की कर की दर में एक प्रतिशत वृद्धि का वाहन पोर्टल पर संशोधन किए जाने तक वाहन 4.0 पोर्टल का लॉगइन ब्लाक किया जायेगा।
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