दो दोषियों को तीन वर्ष का कारावास
Mau News - मऊ में, सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने चोरी की सम्पत्ति बेचने के मामले में दो अभियुक्तों ओम चौरसिया और अरूण कुमार को तीन वर्ष की कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड न देने पर...

मऊ, संवाददाता। सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चुराई हुई सम्पत्ति को बेचने और छल करने के मामले में दोषसिद्ध दो अभियुक्तों जौनपुर जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र के सादीखास निवासी ओम चौरसिया और गाजीपुर जिले के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के भदसा निवासी अरूण कुमार को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। अर्थदण्ड नहीं अदा करने पर दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। सजा कराए जाने में विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक नवल किशोर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया।
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