Court Convicts Accused After 18 Years in Harassment Case छेड़छाड़ के मामले में 18 साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा, Meerut Hindi News - Hindustan
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छेड़छाड़ के मामले में 18 साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

Meerut News - सरधना में 18 साल बाद एक छेड़छाड़ मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। 2006 में एक युवती के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की गई थी। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए वाजिद को दो साल...

Newswrap हिन्दुस्तान, मेरठSat, 24 May 2025 05:26 AM
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छेड़छाड़ के मामले में 18 साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

सरधना। छेड़छाड़ के एक मामले में कोर्ट ने 18 साल बाद दो आरोपियों को सजा सुनाई है। सरधना निवासी एक युवती के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की घटना हुई थी। 18 साल से चल रहे इस मुदकमे में कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। न्याय मिलने पर पीड़िता ने इसे सच्चाई की जीत बताया है। उधर, एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मृत्यु होने कारण उसके खिलाफ मामला निवारित कर दिया गया है। बता दें, कि वर्ष 2006 में नगर के एक मोहल्ला निवासी किशोरी के साथ दो युवकों ने घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी।

पीड़िता ने वाजिद पुत्र वाहिद व आरिफ पुत्र नुरू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। 18 वर्षों तक चले इस मुकदमे में शुक्रवार को न्यायिक दंड अधिकारी रजत शुक्ला की अदालत ने आरोपी वाजिद को दो वर्ष का साधारण कारावास और आरिफ को तीन वर्ष का साधारण कारावास तथा एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, दूसरे आरोपी आरिफ की मुकदमे के दौरान मृत्यु होने के कारण सजा सुनाने के बाद उसके खिलाफ मामला निवारित कर दिया गया है।

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