High Court Stays Fine on Former Chairmen Over Allegations of Fraud in Development Works पूर्व चेयरमैनों से नहीं होगी जुर्माने की वसूली, कोर्ट से स्थगनादेश, Muzaffar-nagar Hindi News - Hindustan
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पूर्व चेयरमैनों से नहीं होगी जुर्माने की वसूली, कोर्ट से स्थगनादेश

Muzaffar-nagar News - पूर्व चेयरमैनों से नहीं होगी जुर्माने की वसूली, कोर्ट से स्थगनादेश

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगरSat, 3 May 2025 07:46 PM
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पूर्व चेयरमैनों से नहीं होगी जुर्माने की वसूली, कोर्ट से स्थगनादेश

लोक आयुक्त ने नगर पंचायत में हुए विकास कार्यो तथा सामानों की खरीददारी करने में धांधलेबाजी करने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए नगर पंचायत के पूर्व दो चेयरमैन यनेश तंवर व प्रवेंद्र भड़ाना को दोषी मानते हुए जुर्माना किया था। लोक आयुक्त ने जिलाधिकारी को इन दोनों पूर्व चेयरमैनों से जुर्माने की रकम की वसूली करने के आदेश जारी किए थे। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने स्थगनादेश दिया है। जिससे जुर्माने की रकम नहीं वसूली जाएगी। यह जानकारी पूर्व चेयरमैन यनेश तंवर ने दी है। कस्बे के पूर्व सभासद नवनीत कांबोज पुत्र शिवकुमार ने दो वर्ष पूर्व लोक आयुक्त के यहां शिकायत दर्ज कराई थी।

आरोप था कि नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन यनेश तंवर और प्रवेंद्र भड़ाना ने विकास कार्यो तथा नगर पंचायत के लिए खरीदे गए सामानों में काफी धांधलेबाजी की है। दो माह पूर्व लोक आयुक्त ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पूर्व चेयरमैनोंं को दोषी माना है। लोक आयुक्त ने पूर्व चेयरमैन प्रवेंद्र भड़ाना से 15 हजार 72 रुपये। पूर्व चेयरमैन यनेश तंवर से 85 हजार 85 रुपये का जुर्माना किया था। लोक आयुक्त ने इन दोनों पूर्व चेयरमैनों से रुपयों की वसूली करने के आदेश जिलाधिकारी को भेजे थे। जिलाधिकारी ने इन दोनों चेयरमैनों से जुर्माने की रकम वसूल करने के आदेश का पत्र तहसील में उपजिलाधिकारी को भेजा। पूर्व चेयरमैन यनेश तंवर ने बताया कि इस मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में वाद दायर किया था। जिस पर हाईकोर्ट ने स्थगनादेश दिया है। स्थगनादेश आने से अब पूर्व चेयरमैनों से जुर्माने की रकम नहीं वसूली जाएगी। स्थगनादेश आने पर दोनों पूर्व चेयरमैनों के समर्थकों में खुशी का माहौल है।

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