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शादी के तीसरे ही दिन जहर देकर पति की थी हत्या, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

शादी के तीसरे ही दिन पति को जहर देकर हत्या करने वाली पत्नी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आगरा के जगदीशपुरा में 2016 में वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 75 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानTue, 13 May 2025 08:51 PM
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शादी के तीसरे ही दिन जहर देकर पति की थी हत्या, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

पति की जहर देकर हत्या कर घर का कीमती सामान समेट कर ले जाने के मामले में महिला आरोपिता तारा उर्फ रुबीना निवासी ग्राम बैल जोड़ी कासीपुर थाना कुंडा जिला ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज विराट कुमार श्रीवास्तव ने आरोपिता को आजीवन कारावास एवं 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी योगेश बघेल ने सात गवाह पेश किए। तर्क दिए कि आरोपिता ने अपने पति की जहर देकर हत्या की है। आरोपिता पहले से शादीशुदा है और कई शादी कर चुकी है।

वादिया विशेषा देवी ने थाना जगदीशपुरा पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसका छोटा भाई निर्मल सिंह निवासी सेक्टर चार बी आवास विकास कॉलोनी घटना से तीन दिन पहले तारा निवासी उत्तराखंड से शादी करके लाया था। 24 मई 2016 की सुबह वादिया का भतीजा भारत अपने पिता को जगाने गया तो वह अचेत मिले। घर से तारा कीमती सामान सहित गायब मिली।

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वादिया के शोर गुल पर आए पड़ोसियों द्वारा निर्मल सिंह को इलाज के लिए ले जाए जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपिता को 31 मई को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अभियोजन की ओर से वादिया, मृतका के पुत्र भारत, डॉक्टर प्रभात सिंह, पुलिस कर्मी धारा सिंह, एसओ तेजबहादुर सिंह, एस, आई राजीव कुमार एवं विधि विज्ञान प्रयोशाला के अधिकारी कर्नल कुंवर प्रताप सिंह को गवाही में पेश किया गया।

पहले से थी शादीशुदा

तारा का असली नाम रुबीना निकला वह पूर्व से शादी शुदा थी। आरोप है कि विदुर एवं ज्यादा उम्र के अविवाहित लोगों को वह जाल में फंसा उनका माल समेट समेत रातों रात फरार हो जाती थी। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर दे हत्या के साक्ष्य मिले थे।