किशोरी को अगवा कर रेप करने वाले को उम्रकैद
Orai News - उरई। आटा थाना क्षेत्र के एक गांव से वर्ष 2023 में किशोरी को किशोरी को अगवा कर रेप करने वाले को उम्रकैद

उरई। आटा थाना क्षेत्र के एक गांव से वर्ष 2023 में किशोरी को अगवा कर रेप की घटना को अंजाम देने के मामले में दोषी युवक को जज ने उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 14 जून 2023 को आटा थाना क्षेत्र के गांव की किशोरी को गांव का ही वीरपाल बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इस मामले को लेकर किशोरी के पिता ने वीरपाल के खिलाफ अपहरण के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें पुलिस ने कुछ दिन बाद ही किशोरी को बरामद किया था और मेडिकल जांच में पीड़िता के गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी।
किशोरी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान में आरोपी द्वारा कई बार दुष्कर्म की बात कही थी। जिस पर विवेचक ने मामले में धारा 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराएं 5 जे (2)/6 जोड़ीं। 17 अगस्त 2023 को चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन के निर्देशन में विश्वदीप गुर्जर और रणकेंद्र सिंह भदौरिया ने पैरवी की। अदालत में छह गवाह पेश किए गए। ऊक्त मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट कोर्ट) में चल रहा था, जिसकी सुनवाई न्यायाधीश मोहम्मद कमर कर रहे थे। जिन्होंने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी वीरपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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