हाईकोर्ट के आदेश पर तहसील प्रशासन ने चकमार्ग से खड़ंजा हटवाया
Pratapgarh-kunda News - बाबा बेलखरनाथ धाम के इबरार अहमद ने लखनऊ हाईकोर्ट में अपील की कि उनकी पैतृक भूमि पर गलत तरीके से खड़ंजा बनवाया गया था। हाईकोर्ट के आदेश पर एसडीएम ने खड़ंजा हटाने का निर्देश दिया। शुक्रवार को, तहसीलदार...

बाबा बेलखरनाथ धाम, हिन्दुस्तान संवाद। 2024 में राजस्व टीम द्वारा गलत तरीके से कधंई थाना क्षेत्र के गोलापुर गांव निवासी इबरार अहमद के पैतृक भूमि धरी जमीन पर गाटा संख्या 84 में ग्राम सभा निधि से खड़ंजा का निर्माण करा दिया था। किसान इबरार द्वारा मना करने पर भी राजस्व टीम ने जबरन खड़ंजा बिछाकर रास्ता बना दिया। जिला तथा तहसील प्रशासन से शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। पीड़ित ने लखनऊ हाईकोर्ट में अपील की, जिस पर हाईकोर्ट ने पट्टी एसडीएम को गाटा संख्या 84 से खड़ंजा हटाने का आदेश दिया। कई महीनों तक चकमार्ग से खड़ंजा नहीं हटाया जा रहा था।
शुक्रवार को एसडीएम के आदेश पर राजस्व टीम द्वारा गोलापुर गांव में स्थित चकमार्ग की पैमाइश कराईं गाटा संख्या 85 जिसमें चकमार्ग सीमांकन किया गया। शुक्रवार को पट्टी तहसीलदार कधंई पुलिस की मौजूदगी में इबरार अहमद के पैतृक जमीन से खड़ंजा हटाया गया। इस दौरान तहसीलदार पट्टी पवन कुमार सिंह एसओ कधंई गुलाबचंद सोनकर, चौकी प्रभारी दीवानगंज दीपक कुमार, प्रभारी एडीओ पंचायत, लेखपाल अजय सरोज ग्राम प्रधान व्यापारी प्रजापति सहित अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे।
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