क्वालिटी बार प्रकरण: आजम की जमानत पर अब 13 को होगी सुनवाई
Rampur News - सपा नेता आजम खान की क्वालिटी बार प्रकरण में जमानत अर्जी पर सुनवाई 13 मई को होगी। यह मामला 21 नवंबर 2019 को दर्ज हुआ था, जिसमें आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर सरकारी जमीन का किराया...

शहर के चर्चित क्वालिटी बार प्रकरण में सपा नेता आजम खां की जमानत अर्जी पर अब 13 मई को सुनवाई होगी। अदालत ने अभियोजन के अनुरोध पर 13 मई तक का समय दिया है। यह मामला सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित हाईवे पर स्थित क्वालिटी बार का है। 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने सिविल लाइंस थाने में इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि आजम खां ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार के 302 वर्ग मीटर के हिस्से को अपनी पत्नी को 1200 रुपये किराये पर दे दिया था।
बाद में, उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सह किरायेदार के रूप में जोड़ लिया था। इस मामले में जिला सहकारी संघ के चेयरमैन जफर अली जाफरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया था। पुलिस ने इस मामले में जफर अली जाफरी, आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। सुनवाई के दौरान, पुलिस ने आजम खां को भी आरोपी बनाया था। जमानत के लिए आजम खां ने पहले एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन वह खारिज हो गई थी। इसके बाद अब उन्होंने इस फैसले को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि अभियोजन ने कोर्ट से समय की मांग की, जिस पर अब 13 मई को सुनवाई होगी।
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