किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा
Sambhal News - एक किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी अनिल कुमार को सात साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके अलावा, आरोपी पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला...

किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव निवासी पीड़ित की नाबालिग बेटी को थाना रजपुरा निवासी आरोपी अनिल कुमार बहला-फुसला कर अपने साथ भगा ले गया था। इसके बाद आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म भी किया। मामले में पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी अनिल कुमार के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मुकदमे की सुनवाई चन्दौसी स्थित विशेष पॉक्सो एक्ट संभल के न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार यादव व आदित्य कुमार सिंह पैरवी कर रहे थे। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी अनिल कुमार को दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजन आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर आरोपी को सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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