प्रेमिका के हत्यारोपी का जमानत प्रार्थना पत्र हुआ निरस्त
Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में प्रेमिका के हत्यारोपी का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में प्रेमिका के हत्यारोपी का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी शिशुपाल पर प्रेमिका की शादी अन्यत्र तय होने के कारण हत्या करके शव फेंक देने का आरोप लगाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मामला कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के देवडांड़ गांव का है। प्रकरण में मृतका के पिता रामभवन पुत्र बहरैची ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उसका कथन था कि वह घर पर रह कर खेती बारी व मजदूरी का कार्य करता है। उनकी बीस वर्षीय पुत्री कक्षा बारह तक पढ़ी थी और घर पर रहती थी।
पुत्री का गांव के ही एक लड़के शिशुपाल गौतम पुत्र सदानन्द से दो तीन वर्ष से प्रेम संबंध हो गया था। परिवार के लोग आरोपी को लड़की से बातचीत करने से मना किए थे। लगभग सात महीना पहले पुत्री की शादी तय किया था। दिनांक 29 नवम्बर 2023 को वह घर पर नहीं थे। शाम लगभग छह सात बजे के बीच पुत्री अपना मोबाइल घर पर रख कर कहीं गायब हो गई। दिनांक 30 नवम्बर 2023 को गुमशुदगी दर्ज करवाया। दिनांक 5 दिसम्बर 2023 को पड़ोसी ने बताया कि पुराने खपरैल के मकान में एक शव पड़ा है। वह शव उनकी पुत्री का था। पूरी आशंका है कि शिशुपाल पाल ही रस्सी से गला कस कर लड़की की हत्या करके घर से कहीं भाग गया है। लड़की के गायब होने के दिन से ही शिशुपाल घर से गायब था। आरोपी शिशुपाल के जमानत प्रार्थना पत्र का जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया। सुनवाई के पश्चात जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने आरोपी शिशुपाल का जमानत प्रार्थन पत्र निरस्त कर दिया।
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