Saurabh murder case Court rejects bail plea of Muskan and Sahil सौरभ हत्याकांड: मुस्कान और साहिल की जमानत अर्जी खारिज, वकील ने कहा-हाईकोर्ट में करेंगे अपील, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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सौरभ हत्याकांड: मुस्कान और साहिल की जमानत अर्जी खारिज, वकील ने कहा-हाईकोर्ट में करेंगे अपील

सौरभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुस्कान और साहिल की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। फिलहाल दोनों की जेल से बाहर आने की सभी संभावनाएं खत्म हो गईं हैं। वहीं, उनका केस लड़ रहीं सरकारी वकील का कहना है वह जल्द हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करेंगी।

Pawan Kumar Sharma कार्यालय संवाददाता, मेरठSat, 3 May 2025 09:26 PM
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सौरभ हत्याकांड: मुस्कान और साहिल की जमानत अर्जी खारिज, वकील ने कहा-हाईकोर्ट में करेंगे अपील

सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल की शनिवार को सेशन कोर्ट ने भी जमानत अर्जी खारिज कर दी। फिलहाल दोनों की जेल से बाहर आने की सभी संभावनाएं खत्म हो गईं हैं। उनका केस लड़ रहीं सरकारी वकील रेखा जैन का कहना है वह जल्द हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करेंगी।

ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में तीन मार्च को सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई थी। हत्या सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर की थी। दोनों ने सौरभ के शव के चार टुकड़े किए और नीले ड्रम में सीमेंट-डस्ट के घोल से जमाकर छिपा दिया और शिमला घूमने चले गए। 18 मार्च को वारदात का खुलासा हुआ। ब्रह्मपुरी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर 19 मार्च को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तभी से दोनों जेल में हैं। दोनों से उनके परिजनों ने दूरी बना ली है।

जेल मैन्युअल के अनुसार, उनके लिए सरकारी वकील के रूप में एडवोकेट रेखा जैन नियुक्त हुईं। रेखा जैन ने बताया कि 24 अप्रैल को उन्होंने लोअर कोर्ट में मुस्कान-साहिल की जमानत के लिए याचिका डाली थी। 27 अप्रैल को कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। 29 अप्रैल को सेशन कोर्ट में आवेदन किया था। इस पर सुनवाई के लिए पहले एक मई की तिथि निर्धारित हुई लेकिन उसके आग्रह पर न्यायालय ने 3 मई निर्धारित कर दी। शनिवार को अपर जिला जज पवन शुक्ला की कोर्ट में जमानत अर्जी पर बहस हुई।

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मुस्कान-साहिल की तरफ से चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रेखा जैन ने पक्ष रखा और दोनों के खिलाफ कोई स्पष्ट सुबूत न होने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की। अभियोजन की ओर से डीजीसी क्रिमिनल केके.चौबे एवं एडीजीसी मुकेश मित्तल ने बहस की। दोनों ने अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत का विरोध किया। अपर जिला जज ने दोनों पक्षों को सुना और मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की जमानत अर्जी खारिज कर दी।