हत्या के केस में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा
Shahjahnpur News - 8 मार्च 2012 को शाहजहांपुर के मधवामई गांव में एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दो आरोपियों को दोष मुक्त किया गया, जबकि दो भाइयों को...

शाहजहांपुर, संवाददाता। निगोही क्षेत्र के मधवामई गांव में 8 मार्च 2012 को ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी। दो आरोपी दोष मुक्त कर दिए गए। दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तीसरे आरोपी को सात साल की सजा सुनाई गई। शासकीय अधिवक्ता शशि मोहन सिंह ने बताया कि मधवामई गांव निवासी नीरू सिंह ने 8 मार्च 2012 को निगोही पुलिस को सूचना दी कि उसके पिता विश्वनाथ सिंह, अपने भाई प्रताप सिंह, गुनपाल सिंह, व अपने साले विजय सिंह के साथ गांव में होली मिलने जा रहे थे। रास्ते में घात लगाकर जयवीर सिंह, रामवीर सिंह, ओमवीर सिंह, सुखवीर सिंह, विनोद सिंह, प्रमोद सिंह ने उन पर नाजायज असलहों से हमला कर दिया। इस दौरान नीरू के पिता विश्वनाथ सिंह को सीने में गोली मार दी गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई की, तब कोर्ट ने मामले में जयवीर सिंह और उसके भाई ओमवीर सिंह को आजीवन कारावास और तीसरे आरोपी विनोद सिंह को 7 साल की सजा सुनाई।
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