डबल मर्डर व जानलेवा हमले के पांच दोषियों को उम्रकैद
Shravasti News - श्रावस्ती में 2023 में चुनावी रंजिश के कारण हुई मारपीट में दो लोगों की मौत हो गई। न्यायालय ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना में कई लोग घायल हुए थे और मृतकों...

अदालत से -2023 में पिटाई व फायरिंग से हुई थी दो लोगों की मौत
-जानलेवा हमले में पांच लोगों को आई थी गंभीर चोटें
श्रावस्ती, संवाददाता। वर्ष 2023 में चुनावी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने मारपीट की थी। लाठी डंडों से पिटाई में चार लोग घायल हुए थे जबकि दो लोगों की मौत हो गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवान कारावास की सजा सुनाई है।
इकौना थाना क्षेत्र के जयचन्दपुर कटघरा में दो पक्षों में प्रधानी चुनाव की रंजिश में चल रही थी। 17 अगस्त 2023 को एक पक्ष के शिव कुमार, अशोक कुमार, अजय कुमार पुत्रगण राम नरेश, आलोक कुमार पुत्र शिव कुमार व भागीरथ पुत्र राम धीरज ने रंजिश व आवास आवंटन को लेकर ग्राम प्रधान अरविंद तिवारी के भतीजे संजय कुमार व सुखदेव प्रसाद को अपने घर के सामने रोक कर लाठी डंडे से पिटाई कर दी। साथ ही बंदूक व कट्टा फायर कर दिया। दोनों के चिल्लाने पर अखिलेश तिवारी, राकेश तिवारी, राजन, अभिषेक, लल्लन तिवारी बचाने के लिए दौड़े। जिन पर शिव कुमार ने लाइसेंसी बंदूक से व आलोक ने कट्टे से फायर कर दिया। साथ ही बचाने आए लोगों पर लाठी डंडे से हमला बोल दिया। जिसमें संजय की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। जबकि सुखदेव प्रसाद ने लखनऊ मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं विमला देवी, राजन व अभिषेक को भी गोली लगी थी जो गंभीररूप से घायल हुए थे। पीड़ित पक्ष से सुनील कुमार तिवारी की तहरीर पर मुकद्मा दर्ज हुआ। पुलिस के आरोप पत्र दाखिल के बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश (अनन्य रूप से पाक्सो एक्ट )की अदालत पर हुआ। जिसमें मंगलवार को अपर जिला सत्र न्यायधीश निर्दोष कुमार ने पांचो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को एक लाख 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने यह भी आदेश किया है कि अर्थ दंड की राशि में से तीन-तीन लाख रुपए दोनों मृतकों के परिवार को दिया जाए।
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