Suspension Actions Against BEO Itwa for Child Care Leave Mismanagement in Siddharthnagar प्रभारी प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस, बीईओ से जवाब तलब, Siddhart-nagar Hindi News - Hindustan
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प्रभारी प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस, बीईओ से जवाब तलब

Siddhart-nagar News - सिद्धार्थनगर में बीईओ इटवा के खिलाफ बाल्य देखभाल अवकाश के आवेदन पत्र को निरस्त करने और अवकाश अस्वीकृति के मामले में कार्रवाई जारी है। एक शिक्षिका पर चिकित्सा पर्ची में ओवरराइटिंग कर अवकाश स्वीकृत...

Newswrap हिन्दुस्तान, सिद्धार्थWed, 16 April 2025 04:53 PM
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प्रभारी प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस, बीईओ से जवाब तलब

सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। बीईओ इटवा के खिलाफ बाल्य देखभाल अवकाश के लिए प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र को निरस्त करने, स्वेता साहू द्वारा प्रस्तुत बाल्य देखभाल अवकाश को कुटुंब रजिस्टर की नकल संलग्न न किए जाने के कारण अवकाश अस्वीकृत करना तथा आदि बिंदुओं को लेकर निलंबन की कार्रवाई अभी ठंडी नहीं पड़ी, इधर एक शिक्षिका की ओर से चिकित्सा पर्ची पर ओवरराइटिंग करने बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत कराकर उपयोग करने के प्रयासों समेत उनमें बीईओ बांसी की भूमिका को संदिग्ध पाते हुए बीएसए ने बीईओ को स्पष्टीकरण मांगा है। जबकि प्राथमिक विद्यालय भगौतापुर प्रथम की प्रभारी प्रधानाध्यापक रविता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार ने विकास खंड बांसी के प्राथमिक विद्यालय भगौतापुर प्रथम की प्रभारी प्रधानाध्यापक रविता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रविता पर बीते चार अप्रैल 2025 को 30 दिनों यथा 15 अप्रैल से 14 मई तक बाल्य देखभाल अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, उसमें चिकित्सा पर्ची पर परीक्षणोपरांत पाया गया कि अंकित तिथि 2022 के स्थान पर 2025 तथा पुत्र मृत्युंजय की उम्र 14 वर्ष के स्थान पर 17 वर्ष ओवरराइटिंग करने का आरोप है। बीएसए ने इस कृत्य को विभाग को गुमराह करने तथा अभिलेखों में हेराफेरी कर अनियमित रूप से बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत कराकर उपभोग करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रभारी प्रधानाध्यापक को 15 दिन के भीतर स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने, अन्यथा की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस प्रकरण में खंड शिक्षा अधिकारी बांसी को भी प्रथम दृष्टया भूमिका संदिग्ध मानते हुए तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। बताते चले कि बीते एक सप्ताह पूर्व बीईओ इटवा के खिलाफ इसी से मिलते जुलते आरोपों में निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है।

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