सगी बहनों से छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन साल की सजा
Unnao News - उन्नाव में न्यायालय ने दो बहनों से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी ठहराया है। आरोपी को तीन साल की सजा और 32 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। मामला 2018 का है, जब आरोपी ने घर में घुसकर दोनों बहनों के साथ...

उन्नाव। न्यायालय ने दो सगी बहनों से छेड़छाड़ करने के आरोपी को अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दही थानाक्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पांच मई 2018 की शाम करीब चार बजे उसकी बहनें बहन घर पर अकेली थी। इसदौरान राजेपुर गांव निवासी अनिल घर में घुस गया और दोनों बहनों से छेड़छाड़ करने लगा। बहनों के विरोध करने व शोर मचाने पर पड़ोसियों को आता देखकर आरोपी मौके से भाग निकला।
शाम को वह घर लौट रहा था इसीदौरान अनिल रास्ते में मिला और मारपीट की। आरोपी ने उसे पुलिस को शिकायत करने पर धमकी भी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमें के विवेचक कुलदीप सिंह गौड़ ने 28 जून 2018 को आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बीते करीब छह सालों से मामला विशेष पॉक्सो न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने विशेष लोक अभियोजक चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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