Unnao Court Sentences Man to 10 Years for Rape of Minor Under POCSO Act नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को दस साल की सजा, Unnao Hindi News - Hindustan
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नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को दस साल की सजा

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Newswrap हिन्दुस्तान, उन्नावWed, 21 May 2025 03:02 AM
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नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को दस साल की सजा

उन्नाव, संवाददाता।शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक मामलें में पॉक्सो एक्ट की न्यायालय ने आरोपी को अभियोजन पक्ष की दलीले सुनने के बाद दस साल की सजा व 30 हजार रूपए अर्थदंड़ जुर्माना लगाया है। पुरवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 29 अगस्त 2016 को एसपी को शिकायती पत्र देकर बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को कुछ दिनों से उल्टियां हो रही थी। इसपर उसको डाक्टर से दवाई लेकर दी, लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिला। बेटी से पूछा तो उसने बताया कि गांव में रहने वाले ब्रजेश उर्फ गोलू ने शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर करीब एक साल उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई।उसने

जब इसकी शिकायत ब्रजेश के घर जाकर की तो ब्रजेश व उसकी मां रामकुमारी ने उसके साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी देते हुए घर से भगा दिया। पुरवा कोतवाली पहुंचकर उसने घटना की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। तत्कालीन एसपी के आदेश पर आरोपी ब्रजेश उर्फ गोलू व उसका साथ देने वाली मां के खिलाफ पुलिस ने तीन सितंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी ब्रजेश को 25 सितंबर 2016 को गिरफ्तार किया और मेडिकल जांच कराकर उसे जेल भेजा और पीड़िता का न्यायालय में कलम बंद बयान दर्ज कराया। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन एसएचओ श्रीकांत द्विवेदी ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए 21 दिसंबर 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। काफी लंबे समय से मुकदमा विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। जहां अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील प्रदीप श्रीवास्तव की ओर से पेश की गई तर्कसंगत दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने आरोपी ब्रजेश उर्फ गोलू को दस वर्ष की सजा और तीस हजार रूपए अर्थदंड़ जुर्माने से दंड़ित किया है।

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