Unnao Court Sentences Seven for Violating Essential Commodities Act ईसी एक्ट में सात दोषियों को सुनाई सजा, Unnao Hindi News - Hindustan
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ईसी एक्ट में सात दोषियों को सुनाई सजा

Unnao News - न्यायालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तीन अलग अलग मुकदमों की सुनवाई के दौरान सात दोषियों को सजा सुनाई है। दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।बांगरमऊ थ

Newswrap हिन्दुस्तान, उन्नावTue, 6 May 2025 02:16 AM
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ईसी एक्ट में सात दोषियों को सुनाई सजा

उन्नाव। न्यायालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तीन अलग अलग मुकदमों की सुनवाई के दौरान सात दोषियों को सजा सुनाई है। दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। बांगरमऊ थाना पुलिस ने तीन मार्च 2012 को क्षेत्र के बजरीया गांव निवासी रंजीत, जुगल, सुनरौया गांव के धीरज, कस्बा टोला निवासी शरीफ और प्रेमगंज निवासी पितई के कब्जे से अवैध घरेलू सिलेंडर बरामद किया था। वहीं अचलगंज थाना पुलिस ने 20 जनवरी 2010 को रम्बहाखेड़ा गांव निवासी राकेश और सदर कोतवाली पुलिस ने 11 अगस्त 2008 को बंधूहार मोहल्ला निवासी राकेश पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में कार्यवाई की थी। मुकदमों के विवेचकों ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में पेश किए।

सोमवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से पीओ आरसी अमित की दलील व साक्ष्य के आधार पर सभी आरोपियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने रंजीत, राकेश, जुगल, धीरज, राकेश पर 2500-2500 रुपये व शरीफ, पितई पर 1500-1500 रुपये अर्थदंड लगाया है।

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