आवश्यक वस्तु अधिनियम में सुनाई सजा
Unnao News - उन्नाव की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दो दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा और 25-25 सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है। पुलिस ने 2013 में दोनों के खिलाफ रिपोर्ट...

उन्नाव। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की न्यायालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम से जुड़े दो मामले की सुनवाई के दौरान दो दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास के साथ 25-25सौ रूपए अर्थदंड़ जुर्माने की सजा से दंडित किया है। बांगरमऊ कोतवाली पुलिस ने 20 मार्च 2013 को क्षेत्र के संडीला रोड कसबा स्थित राकेश कुमार गुप्ता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक श्रीकांत द्धिवेदी ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 6 अप्रैल 2013 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसी तरह पुलिस ने 19 मार्च 2013 को संडीला रोड पटेल नगर निवासी प्रताप पाल पर ईसी एक्ट में कार्रवाई की थी। गुरूवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से पीओ आरसी अमित की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोनों दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा से दंडित किया है। दोषी पर 25.25सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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