बीएचयू के कुलपति संजय कुमार को अवमानना नोटिस
Varanasi News - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएचयू के कुलपति प्रो संजय कुमार को अवमानना मामले में नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया था कि कुलपति को याची की प्रोन्नति पर तीन माह में निर्णय लेने का आदेश दिया गया था,...

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में बीएचयू के कुलपति प्रो संजय कुमार को नोटिस जारी कर आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने या अगली सुनवाई पर तीन जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने सुशील कुमार दुबे की अवमानना याचिका पर दिया है। अवमानना याचिका के अनुसार हाईकोर्ट ने गत सात जनवरी को बीएचयू कुलपति को याची की प्रोन्नति पर नियमानुसार विचार कर तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। आदेश की जानकारी के बावजूद पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका की गई। मामले के तथ्यों के अनुसार वैद्य सुशील दुबे राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद विधा को आगे बढ़ाने में देशहित एवं जनहित के निमित्त कार्य कर रहे हैं लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उनके नियमानुसार प्रमोशन के लिए अत्यधिक परेशान कर रहा है।
विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा चार जून 2021 को संस्तुति और चांसलर न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय के निर्देश पर भी याची की प्रोन्नति नहीं करने पर बाध्य होकर उसे याचिका करने को मजबूर होना पड़ा। याचिका पर हाईकोर्ट ने तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।