वाहन से स्टेप्नी चोरी पर 43 दिन का कारावास
भिकियासैंण में सिविल जज शालिनी दादर ने एक व्यक्ति को वाहन से स्टेप्नी चोरी करने के आरोप में 43 दिन की सजा और 10,000 रुपये का अर्थदंड दिया। मामला अक्टूबर 2021 का है, जब अभियोगी महेंद्र रावत ने रिपोर्ट...

भिकियासैंण। सिविल जज जूडि न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण शालिनी दादर ने सोमवार को वाहन से स्टेप्नी चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को 43 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्त पहले ही 43 दिन जेल में बिता चुका है। सहायक अभियोजन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि मामला अक्टूबर 2021 का है। अभियोगी महेंद्र रावत निवासी चमकना सल्ट ने थाने में तहरीर दी थी। कहना था कि 26 अक्टूबर को उसने घर के बाहर अपना वाहन खड़ा किया था। अगली सुबह देखा तो वाहन से स्टेप्नी गायब मिली। पास की दुकान में लगे सीसीटीवी की जांच की तो दो लोग स्टेप्नी चोरी करते कैद हुए हैं।
पुलिस ने मुदकमा दर्ज कर जांच शुरू की तो सीसीटीवी के आधार पर कृष्ण कुमार निवासी बसगोई सासनी, हाथरस यूपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाइ के हुई तो साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने कृष्ण कुमार को दोषी पाया और 43 दिन की सजा के साथ दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि कृष्ण कुमार पहले ही 43 दिन जेल में बिता चुका है।
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