हाईकोर्ट ने नियुक्ति मामले में कुमाऊं विवि से अभिलेख मांगे
नैनीताल हाईकोर्ट ने कुमाऊं विश्वविद्यालय को नियुक्ति से संबंधित अभिलेख दो सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। याचिका में 2005 में भौतिकी विभाग में प्रोफेसर पद की नियुक्ति में कथित गड़बड़ी की...

नैनीताल। हाईकोर्ट ने कुमाऊं विवि में नियुक्ति के एक मामले में दो सप्ताह के भीतर नियुक्ति से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश विवि को दिए हैं। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में दिल्ली में रह रहे पवन कुमार मिश्रा की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया है कि 2005 में विवि की ओर से डीएसबी परिसर के भौतिकी विभाग में प्राध्यापक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया की गई। याचिकाकर्ता के अनुसार चयन समिति की ओर से उनका चयन किया गया था, लेकिन विवि ने उनके स्थान पर प्रमोद कुमार मिश्रा को नियुक्ति दे दी, जो वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। याचिका में इस गड़बड़ी की जांच करने और नियुक्ति रद कर उनकी नियुक्ति की मांग की है।
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