नोटिस से प्रभावित हो रहे लोगों की सूची 17 तक दें : हाईकोर्ट
नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और कालागढ़ जन कल्याण समिति से कालागढ़ डैम के पास रह रहे लोगों की सूची 17 फरवरी तक पेश करने को कहा है, जिन्हें हटने का नोटिस दिया गया है। जिलाधिकारी ने 213 लोगों के...

नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और कालागढ़ जन कल्याण उत्थान समिति से कालागढ़ डैम के समीप वन और सिंचाई विभाग की भूमि पर रह रहे ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर 17 फरवरी तक पेश करने को कहा है, जिन्हें हटने का नोटिस दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की। अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने कहा कि एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने 213 लोगों के विस्थापन के लिए सर्वे कर लिया है। शेष लोगों को हटाने का नोटिस दिया गया है। अब नोटिस से प्रभावित लोग हाईकोर्ट की शरण में आए हैं। जिस पर कोर्ट ने सरकार व समिति से प्रभावित लोगों की सूची कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है। मामले के अनुसार कालागढ़ जन कल्याण उत्थान समिति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि तत्कालीन यूपी सरकार ने 1960 में कालागढ़ डैम बनाने के लिए वन विभाग की कई हजार हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करके सिंचाई विभाग को दी थी। साथ में यह भी कहा था कि जो भूमि डैम बनाने के बाद बचेगी, उसे वन विभाग को वापस किया जाएगा। डैम बनने के बाद कई हेक्टेयर भूमि वापस की गई, लेकिन शेष भूमि पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अन्य लोगों ने कब्जा कर दिया। जनहित याचिका में जिलाधिकारी के नोटिस को भी पक्षपातपूर्ण बताया गया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार 213 लोगों को विस्थापित कर रही है, लेकिन जो दशकों से उसी स्थान पर रह रहे है उन्हें नहीं। लिहाजा उन्हें भी अन्य की तरह विस्थापित किया जाए। जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार व याचिकाकर्ता संस्था से सभी प्रभावित लोगों की सूची कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है।
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