कमेटी के माध्यम से वोटर लिस्ट की छह हफ्ते में जांच करें : हाईकोर्ट
नैनीताल में हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट की चुनौती पर सुनवाई की। कोर्ट ने डीएम दूहरादून को निर्देश दिया कि वोटर लिस्ट की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति छह हफ्ते में रिपोर्ट दे। याचिका में कहा...

नैनीताल, संवादाता। हाईकोर्ट ने आगामी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट को चुनौती देती जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि डीएम दूहरादून ने वोटर लिस्ट की जांच कराने को जो तीन सदस्यीय जांच कमेटी कठित की है, उससे छह हफ्ते के भीतर वोटर लिस्ट की जांच कराने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दो जगह हैं, उसे भी दुरस्त करें। ऐसी ही अन्य जगहों की वोटर लिस्ट को भी ठीक करें।
सुनवाई के बाद जनहित याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया है। मामले के अनुसार, देहरादून की ग्राम सभा बड़ौत के सतोली निवासी महिपाल सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है, कि उनके गांव में केवल दो ही परिवार वर्तमान में रह रहे हैं। दोनों ही परिवारों के बिजली मीटर लगे हुए हैं। जो अन्य परिवार रहते थे, वे पलायन कर चुके हैं। जब पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का सत्यापन हुआ, तो गांव में 122 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। जबकि कई वर्षों से गांव में केवल दो परिवार ही निवास कर रहे हैं। ऐसा ही हाल अन्य जिलों के गांवों का भी है। याचिका में यह भी कहा है, कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दो परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। अधिकारी वोटर लिस्ट के आधार पर उनका विकास करने के लिए योजनाओं का धन हड़प रहे हैं। मामले में कोर्ट से प्रार्थना की गई है, कि गांव की वोटर लिस्ट का फिर से सत्यापन किया जाए। ताकि सरकारी धन का दुरपयोग न हो। अन्य जगहों की वोटर लिस्ट को भी दुरुस्त किया जाए। इस संबंध में उन्होंने दो साल में डीएम को प्रत्यावेदन दिए हैं। बमुश्किल डीएम ने इसकी पुष्टि करने को तीन सदस्यीय कमेटी गठित की, लेकिन अभी तक उनके प्रकरण पर कमेटी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। जिससे होने वाले पंचायत चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में कमेटी को निर्देश दिए जाएं, कि वोटर लिस्ट को चुनाव होने से पहले दुरुस्त करें।
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