पंतनगर विवि के कर्मचारियों के तबादले पर हाईकोर्ट की रोक
नैनीताल में हाईकोर्ट ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के कृषि विज्ञान केंद्र में स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति आलोक कुमार मेहरा की...

नैनीताल, संवाददाता। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर की ओर से कर्मचारियों का स्थानांतरण कृषि विज्ञान केंद्र में करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सुनवाई बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार मेहरा की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार, पंतनगर विवि के अकाउंटेंट हिमांशु पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि विवि और कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालदम, चमोली के बीच एमओयू हुआ है। कुछ समय पूर्व विवि ने उनका तबादला कृषि विज्ञान केंद्र में कर दिया। जबकि, ये नियमों का उल्लंघन है। इससे पूर्व में एक अन्य कर्मचारी का भी इसी तरह तबादला किया जा चुका है। याचिका में कहा गया कि उनके तबादले पर रोक लगाई जाए। मामले में सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने तबादले पर रोक लगा दी है।
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