उप डाकपाल भुवन आर्या की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
नैनीताल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उप डाकपाल भुवन आर्या की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर बेतालघाट उप डाकघर में 4.33 लाख रुपये का गबन करने का आरोप है। जांच में सामने आया कि धनराशि सरकारी खातों...

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार ने उप डाकपाल भुवन आर्या की अग्रिम जमानत याचिका को गंभीर अपराध और पूर्व आपराधिक इतिहास के आधार पर खारिज कर दिया। अभियोजन के अनुसार, भुवन आर्या पर उप डाकघर बेतालघाट में तैनाती के दौरान सेठी, बेलगांव और ऊंचाकोट शाखाओं से कुल 4.33 लाख रुपये के गबन का आरोप है। उक्त धनराशि जमाकर्ताओं से प्राप्त हुई थी, जिसे सरकारी खातों में जमा करने के बजाय निजी उपयोग में लाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2019 में शाखा प्रबंधक की ओर से भेजी गई राशि को भी संबंधित खातों में जमा नहीं किया गया। मामले की जांच के बाद आरोपी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ भवाली थाना में भी इसी प्रकार के गबन का एक पूर्व मामला दर्ज है। न्यायालय ने आरोपी के फरार रहने, विवेचना में सहयोग न देने और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर कर दी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।