Order to deposit Rs 5 lakh to Excise Commissioner Nainital High Court आबकारी आयुक्त को 5 लाख रुपये जमा कराने का आदेश: नैनीताल हाईकोर्ट, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
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आबकारी आयुक्त को 5 लाख रुपये जमा कराने का आदेश: नैनीताल हाईकोर्ट

  • नवीनीकरण की प्रक्रिया भी तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में मंगलवार को याचिकाकर्ता पवन कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई।

Himanshu Kumar Lall लाइव हिन्दुस्तानWed, 9 April 2025 09:39 AM
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आबकारी आयुक्त को 5 लाख रुपये जमा कराने का आदेश: नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीताल हाईकोर्ट ने नगर निगम ऋषिकेश की सीमा के पास शराब के छह डिपार्टमेंटल स्टोरों का नवीनीकरण निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने आबकारी आयुक्त को एक सप्ताह में अदालत में पांच लाख रुपये जमा कराने का निर्णय दिया।

साथ ही नवीनीकरण की प्रक्रिया भी तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में मंगलवार को याचिकाकर्ता पवन कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई।

याची का कहना था कि आबकारी विभाग ने छह स्टोरों के नवीनीकरण से यह कहते हुए मना कर दिया कि वे पवित्र स्थानों के नजदीक स्थित हैं। साथ ही बताया कि बार, रेस्तरां, रिजॉर्ट व अन्य खुदरा विक्रेताओं के लाइसेंस रिन्यू कर दिए गए पर उनके लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किए गए। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह विरोधाभासी है।

आबकारी विभाग के अधिवक्ता ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्र की सीमा के करीब स्थित होने के आधार पर नवीनीकरण खारिज किया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि उक्त छह दुकानों को शराब बेचने की अनुमति से क्षेत्र विशेष की पवित्रता प्रभावित होगी, जबकि पूरा राज्य देवभूमि है। कोर्ट ने कहा कि आबकारी आयुक्त को एक क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।

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