ब्राउन शुगर बरामदगी में हुई सजा
औरंगाबाद के व्यवहार न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट में सुजीत कुमार उर्फ लप्फू को तीन माह 27 दिन की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना सुनाया। दाउदनगर में 15 दिसंबर 2024 को चेकिंग के दौरान चार ग्राम ब्राउन शुगर...

औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद के एडीजे नवम पंकज पांडेय ने दाउदनगर थाना कांड संख्या-791/24 में सुनवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट में सजा सुनाई है। स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि अभियुक्त दाउदनगर के उमरचक निवासी सुजीत कुमार उर्फ लप्फू को जेल में बिताए तीन माह 27 दिन की सजा को न्यायालय ने मान लिया है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। स्पेशल पीपी ने बताया कि इस एक्ट में अल्प मात्रा में बरामदगी में एक साल से अधिक की सजा का प्रावधान नहीं है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी में कहा गया है कि 15 दिसंबर 2024 को चेकिंग अभियान में दाउदनगर के थानाध्यक्ष फहीम आजाद खान द्वारा एक बाईक पर दो लोगों को चार ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसमें से सुजीत कुमार ने न्यायालय में दोष स्वीकार किया। एक अन्य अभियुक्त अंक्रेश कुमार का पृथक वाद गवाही पर चल रहा है।
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