उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का होगा अनुपालन
उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में दिए गए दिशा निर्देशों का अनुसरण अनुसंधानकर्ताओं को करना होगा। इसमें कहा गया है कि सात साल या उससे कम सजा वाले मामलों में पुलिस आरोपियों को सीधे...

औरंगाबाद। अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के ममलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुसंधानकर्ताओ को अनुपालन करना होगा। उक्त जानकारी अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी विनाय कुमार ने औरंगाबाद में आयोजित अनुसंधानकर्ताओं के प्रशिक्षण के क्रम में दी। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसका अनुपालन अनुसंधानकर्ताओं को हर हाल में करना है। इसमें कहा गया है कि सात साल या उससे कम सजा वाले मामले में आरोपियों को पुलिस सीधे गिरफ्तार नहीं करेगी, बल्कि उन्हें नोटिस भेजेगी। अर्नेश कुमार के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारा 11मे दिये गए दिशा-निर्देश का अनुपालन पुलिस अधिकारी को करना है। बीएनएस के धारा 35 के साथ साथ 47 के भी मामलों की जानकारी दी गई। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी दाउदनगर विनय कुमार द्वारा अनुसंधान प्रक्रिया से संबंधित विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान अनुसंधानकर्ताओं को व्यावहारिक समस्याओं और उनके समाधान से अवगत कराया गया।
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