Strict Guidelines Issued for Public Gatherings and Processions in Bakri Bihar जुलूस व धरना प्रदर्शनों के लिए सात दिन पूर्व लेनी होगी अनुमति , Begusarai Hindi News - Hindustan
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जुलूस व धरना प्रदर्शनों के लिए सात दिन पूर्व लेनी होगी अनुमति

विधि व्यवस्था की समस्या को लेकर थाना समेत अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश... इस संबंध में क्षेत्र के तमाम अधिकारियों और थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। साथ ही उन्हें इलाके में विधि व्यव

Newswrap हिन्दुस्तान, बेगुसरायWed, 16 April 2025 08:31 PM
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जुलूस व धरना प्रदर्शनों के लिए सात दिन पूर्व लेनी होगी अनुमति

बखरी। निज संवाददाता किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना प्रदर्शन समेत कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए अनुमंडल प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी किए हैं। इस संबंध में क्षेत्र के तमाम अधिकारियों और थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। साथ ही उन्हें इलाके में विधि व्यवस्था बनाए रखने की सख्त हिदायत दी गई है। एसडीओ सन्नी कुमार सौरव द्वारा जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि विभिन्न व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा अलग-अलग मुद्दों पर जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन एवं अन्य कार्यक्रम बगैर अनुमंडल प्रशासन की लिखित अनुमति के किया जा रहे हैं। इससे विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि इन कार्यक्रमों से आम जनजीवनों पर प्रभाव नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की तिथि से 7 दिन पूर्व अनुमंडल कार्यालय में आवेदन देना अनिवार्य है। कार्यक्रम के संबंध में थाना, अग्निशमन, भवन विभाग, विद्युत आदि से अनापत्ति प्राप्त करने के बाद अनुमंडल कार्यालय द्वारा कार्यक्रम के संबंध में लिखित अनुमति शर्तों के अधीन दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में बिना लिखित अनुमति के कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। निर्वाचन, आपदा, विधि व्यवस्था एवं समय-समय पर निर्गत विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ही कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। शर्तों का अनुपालन न होने पर कार्यक्रम की अनुमति रद्द की जाएगी। ऐसी कोई भी कार्यक्रम प्रखंड क्षेत्र के मुख्य बाजारों से दूर आयोजित किए जाएंगे। आयोजको द्वारा ऐसे स्थल का चयन किया जाएगा जो भीड़भाड़ वाले इलाको से दूर हो तथा सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो सके। *मुख्य बाजारों से नही गुजरेगा कोई जुलूस या प्रदर्शन* बखरी, गढ़पुरा तथा नावकोठी के मुख्य बाज़ार मार्ग से जुलूस, रैली, धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम जनहित में भीड़ एवं यातायात प्रबंधन की दृष्टिकोण से निषेध किया गया है। लाउडस्पीकर बजाने के लिए उन्हें 7 दिन पूर्व अलग से आवेदन करना होगा। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाने पर इसकी सुंगतधाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। जुलूस रैली, धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम में किसी प्रकार के धारदार हथियार, अश्लील गाने और भड़काऊ भाषण का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सरकारी संपत्ति सार्वजनिक भवन, बिजली के पोल, टेलीफोन के ख़म्बे आदि संपत्ति पर पोस्टर पंपलेट झंडा लगाना नियम का उल्लंघन है। ऐसा होने पर कार्रवाई की जाएगी। निजी संपत्ति के मालिक की लिखित अनुमति के बिना वहां भी पोस्टर बैनर लगाना अनुचित है। निर्देशो के संबंध में बीडीओ, सीओ, थानेदार व नप के कार्यपालक अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है।

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