Police Action Against Minor in Assault Case Dispute Between Two Parties नाबालिग पर निषेधाज्ञा की कार्रवाई, मारपीट में बना अभियुक्त, Biharsharif Hindi News - Hindustan
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नाबालिग पर निषेधाज्ञा की कार्रवाई, मारपीट में बना अभियुक्त

नाबालिग पर निषेधाज्ञा की कार्रवाई, मारपीट में बना अभियुक्त नाबालिग पर निषेधाज्ञा की कार्रवाई, मारपीट में बना अभियुक्त

Newswrap हिन्दुस्तान, बिहारशरीफMon, 5 May 2025 06:42 PM
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नाबालिग पर निषेधाज्ञा की कार्रवाई, मारपीट में बना अभियुक्त

नाबालिग पर निषेधाज्ञा की कार्रवाई, मारपीट में बना अभियुक्त थानाध्यक्ष ने कहा, कद-काठी से बालिग लगता है छात्र भलुआ गांव में रास्ते के विवाद दो पक्षों में हुई थी मारपीट शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। महुली थाना क्षेत्र के भलुआ गांव में एक नाबालिग छात्र पर पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा की कार्रवाई की गई है। छात्र को मारपीट करने के मामले में नामजद अभियुक्त भी बनाया गया है। छात्र दसवीं कक्षा का छात्र है। इधर, थानाध्यक्ष जलभरत राय ने कहा कि जिस छात्र पर केस किया गया है और निषेधाज्ञा में नाम दिया गया है, उसकी उम्र 18 साल से अधिक है। उन्होंने कहा कि कद-काठी में भी छात्र बालिग लगता है।

बताया जाता है कि रास्ता के विवाद को लेकर किरण देवी और गुड़िया देवी के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद में हुई मारपीट में गुड़िया देवी घायल हो गई थीं। इस संबंध में घायल द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसी को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों पर निषेधाज्ञा की कार्रवाई की है।

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